दा एंगल।
लखनऊ।
पिछले दिनों टिक टोक पर वीडियो वायरल करने वाले योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बाबूराम निषाद एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं। मंत्री बाबू राम निषाद और उनकी पत्नी नीतू निषाद उर्फ शबनम के बीच का विवाद अब कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है।
बुधवार को राज्यमंत्री ने प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में उपस्थित होकर धारा 13 हिंदू विवाद अधिनियम का मुकदमा दाखिल किया और तलाक की गुहार लगाई। मामले में अदालत ने समन जारी करते हुए नीतू निषाद को आगामी 30 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
पत्नी ने फेसबुक लगाए पर लगाए गंभीर आरोप-
बता दें पिछले कई दिनों से पत्नी नीतू निषाद ने फेसबुक पर अपने मंत्री पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कई पोस्ट किए थे। सोशल मीडिया पोस्ट में नीतू ने बाबूराम निषाद पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं नीतू निषाद ने पति के खिलाफ लखनऊ के कैसरबाग थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी।
लेकिन नीतू का आरोप है कि मंत्री के दबाव में पुलिस ने FIR लगा दी। नीतू ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पति के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की गुहार लगाई है। नीतू का आरोप है कि शादी के बाद 14 वर्षों से उनके पति उसके साथ मारपीट, गाली गलौज कर रहे हैं।
प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एंव वित्त विकास निगम के चेयरमैन दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बाबूराम निषाद के अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी व शैलेंद्र कुमार सचान ने बताया कि बुधवार को परिवार न्यायालय में तलाक के लिए शपथ पत्र दिया गया है।
इसमें बताया गया है कि 10 मई 2005 को हिंदू रीति रिवाज के साथ बाबूराम ने नीतू निषाद उर्फ शबनम पुत्री स्व होरीलाल निषाद निवासी एनटू रोड नई सब्जी मंडी लाल बंगला कानपुर के साथ के शादी की थी। शादी में किसी प्रकार से कोई दान दहेज नहीं लिया गया था।
कहा कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं ले रही थी। उसके बावजूद वह वैवाहिक संबंधों को बरकरार रखते हुए उसके व्यवहार को नजरअंदाज करता रहा। कहा कि उससे व पत्नी से एक बेटा शांतनु व एक बेटी सुप्रसिद्घा है। जिसकी शिक्षा दीक्षा व परवरिश लखनऊ में वह कर रहे हैं।