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उच्चतम न्यायायल ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये देने के दिए आदेश

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नई दिल्ली : गुजरात सरकार को उच्चतम न्यायायल ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह रकम उन्हें मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। अदालत ने सरकार को नियमों के अनुसार बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास मुहैया करवाने का भी आदेश दिया है। बानो के साथ 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म हुआ था।  2002 के दंगों के दौरान 21 साल की उम्र में बिलकिस के साथ सामूहित दुष्कर्म हुआ था। दंगों में उनकी दो साल की बेटी को मार दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ को जब पता चला कि वह 2002 से खानाबदोश की जिंदगी जी रही हैं तो सरकार को उन्हें घर देने का आदेश दिया। गुजरात सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि बिलकिस बानो मामले में जिन अधिकारियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी उनमें से अधिकतर लोगों को सभी पेंशन लाभ से हटा दिया गया है। एक आईपीएस अधिकारी को डिमोट करके दो रैंक नीचे कर दिया गया है। 3 मार्च 2002 को 14 लोग जिसमें चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं 19 साल की बिलकिस याकूब रसूल के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस क्रूरता के बाद उनकी जान बच गई और उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। साल 2017 में बंबई उच्च न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस अपराध के सात आरोपी जिसमें डॉक्टर और पुलिसवालों शामिल थे उन्हें बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया। इन सभी पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था।

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