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एफएसएसएआई ने बोतल बंद और मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के लिए किया ये बदलाव

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द एंगल

नई दिल्ली

अब 1 अप्रैल से एफएसएसएआई ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर बेचने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया हैं । इस बदलाव के बाद से अब इन कंपनियों के लिए ऐसे पानी बेचना आसान नहीं होगा । भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कंपनियों के लिए नियम में बदलाव करते हुए निर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश एक अप्रैल 2021 से लागू होगा।

एफएसएसएआई ने किया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हासिल करना जरुरी होगा। एफएसएसएआई ने कहा की खाद्य सुरक्षा और मानक नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बीआईएस प्रमाणन चिह्न के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वॉटर की बिक्री कर सकता है। पहले बोतल बंद पानी की बिक्री करना आसान होता था । लेकिन अब इस नए नियम के बाद से कंपनियां गुणवत्ता वाला पानी ही बेच पायेगी। क्योकि लाइसेंस उन्ही को मिला जो सभी मानकों पर खरा उतरेगा।

स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बदला ये नियम

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही सबसे ज्यादा आवश्यकता पेयजल की होती है । पेयजल भी वो जो आसानी से उपलब्ध हो जाये। ऐसे में बोतल बंद पानी की बिक्री खूब होती हैं और गर्मियों के मौसम में बोतल बंद और मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियां खूब फायदा कमाती हैं। लेकिन ये पानी वास्तव में मिनरल वाटर होता है या नहीं इस बात की प्रमाणिकता नहीं होती। लेकिन अब एफएसएसएआई के इस बड़े बदलाव के बाद इन कंपनियों पर लगाम कसी जायेगी ताकि लोगों के स्वास्थय से खिलवाड़ न हो सके ।

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