नई दिल्ली ।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की तरफ से विदेश यात्रा के लिए अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने के संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। कार्ति चिदंबरम सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कार्ति की याचिका खारिज की। पीठी ने कहा कि “अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दे। पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यह राशि कर्ज पर ली है और वह इस पर ब्याज चुका रहे हैं। कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया को 2007 में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था । बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।