टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल टीवी सर्विसेज से जुड़े नए रेग्युलेटरी ढांचे का पालन नहीं करने के लिए भारती टेलिमीडिया को टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने फटकार लगाई है। डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सर्विस मुहैया कराने वाली एयरटेल डिजिटल टीवी को यही कंपनी चलाती है। मंगलवार को भेजे गए निर्देश में ट्राई के ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विसेज अडवाइजर अरविंद कुमार ने कंपनी को सब्सक्राइबर्स की ओर से आई सभी शिकायतों का समाधान करने और नए नियामकीय ढांचे का पालन करना को कहा है, जिसमें नए टैरिफ आर्डर के लिए प्रावाधान, सर्विस स्टैंडर्ड की क्वॉलिटी और कन्ज्यूमर प्रॉटेक्शन से जुड़े रेग्युलेशन शामिल हैं। ट्राई ने कंपनी को पांच दिनों के अंदर नए रेग्युलेटरी ढांचे को पालन करने को कहा है।
ट्राई ने कहा कि कन्ज्यूमर की सहमति के बिना ऑफर किए जा रहे इस बुके में कोई अतिरिक्त नेटवर्क कपैसिटी फी (एनसीएफ) नहीं है। यह सब्सक्राइबर्स के चुने गए चैनलों के अलावा अतिरिक्त चैनल हैं। साथ ही ज्यादातर बार कन्ज्यूमर अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई ने कहा कि सब्सक्राइबर्स की ओर से आई शिकायतों, एयरटेल डिजिटल टीवी की वेबसाइट और ट्राई के अधिकारियों की ओर से कन्ज्यूमर परिसर की जांच के बाद रेग्युलेटर ने पाया कि डीटीएच ऑपरेटर अपने सब्सक्राइबर्स को जबरन फ्री-टू-एयर चैनलों का बुके ऑफर कर रहा है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है।
ये भी देखें- रंगीन रत्नो की खरड़ में उजागर हुआ फर्जीवाड़े का खेल
ट्राई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रेग्युलेटर लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और सब्सक्राइबर्स की शिकायतों को उनसे संबंधित केबल और डीटीएच कंपनियों के सामने उठा रहा है। उन्होंने बताया, ‘हम सभी शिकायतों की जांच कर रहे है और ऑपरेटर्स को उस पर तत्काल कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। कुछ मामलों में ऑपरेटर विकल्प नहीं दे रहे है या अपना खुद का चैनल पैकेज लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं कई मामलों में कन्ज्यूमर को अपनी लिस्ट बदलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ज्यादातर मामलों में कन्ज्यूमर इन कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।’