राजस्थान ।प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई कानून के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभिभावक 15 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं, जबकि प्रवेश वरीयता की लॉटरी 19 मार्च को निकाली जाएगी। स्कूलों में रिपोर्टिंग के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। प्रदेश के 35 हजार निजी स्कूलों में एंट्री लेवल की 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई एक्ट के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपए होनी चाहिए। हालांकि, इस बार सालाना आय को बढ़ाकर ढाई लाख किए जाने की उम्मीद थी।