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बजरी खनन मामले में राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस…

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दा एंगल।

नई दिल्ली।

बजरी खनन पूरे राजस्थान के लिए लंबे समय से परेशानी बना हुआ है। जिस पर बजरी ऑपरेटर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बजरी खनन मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राजस्थान में बजरी खनन पर रोक लगा रखी है। वहीं याचिकाकर्ता का आरोप है कि रोक के बावजूद धड़ल्ले से प्रदेश में अवैध रूप से बजरी खनन हो रहा है।
प्रशासनिक निगरानी का अभाव होने के कारण प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुंलद हो गए है कि बजरी माफिया दिन के उजाले में भी अवैध रूप से ट्रैक्‍टरों के माध्‍यम से निर्माण स्‍थलों पर बजरी पहुंचा रहे है। सुत्रों के अनुसार जिले में सबसे ज्यादा बजरी खनन सुमेरपुर और शिवंगज के बीच बहने वाली जवाई नदी में होता है। जिला कलेक्टर सत्यपाल सिंह के निर्देशन पर चलाए गए अभियान के दौरान हाल ही में सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड के बिलोली नदी और श्यामोली बनास नदी के पास अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई की थी,जिसमें करीब 31 हजार टन बजरी जब्त की गई।

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