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विवेक डोभाल मानहानि मामले में कोर्ट का आदेश, 9 मई को पेश हों जयराम रमेश

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नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक की अवमानना याचिका पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश को 9 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में ‘कैरवेन’ पत्रिका के एडिटर-इन-चीफ, रिर्पोटर को अदालत ने जमानत दे दी। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने जयराम रमेश, कारवां मैगजीन के संपादक पारस नाथ और रिपोर्टर कौशल श्राफ को समन जारी किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने तीनों को 25 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। मालूम हो कि कारवां पत्रिका में छपे एक लेख को अपनी मानहानि बताते हुए विवेक ने कोर्ट में याचिका दायर की है। 16 जनवरी को प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया था कि विवेक कई ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं, जो टैक्स बचाने के लिए बनाई गई हैं और उन्होंने विदेश में पैसे जमा किए हैं। लेख में दावा किया कि नोटबंदी के समय भी इन कंपनियों के जरिये काफी पैसा बनाया गया। इस लेख के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवेक पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर, विवेक ने पत्रिका में किए दावों को गलत बताते हुए कहा था कि उनको जिन कंपनियों से जोड़ा गया, उनके लिए डी-कंपनी शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो कि दाऊद इब्राहिम के लिए उपयोग किया जाता रहा है।

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