राजधानी में स्थित सभी होटल व रेस्टोरेंट्स को अब लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए होटल व रेस्टोरेंट्स संचालकों को नगर निगम में निर्धारित राशि भी जमा करानी होगी। नगर निगम लाइसेंस समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है। इससे पहले निगम से सभी राजस्व अधिकारी शहर के होटलों व रेस्टोरेंट्स की जांच करेंगे, जिन होटलों व रेस्टोरेंट्स ने लाइसेंस नहीं ले रखा है,उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी लाइसेंस नहीं लेने वाले होटलों व रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम लाइसेंस समिति के चेयरमैन महेश कलवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के सभी होटलों व रेस्टोरेंट्स की सूची तैयार करने के साथ उनके लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया। इसके लिए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को निगम में निर्धारित शुक्ल चुकाना होगा। समिति ने सभी जोनों के राजस्व अधिकारियों को शहर के होटल व रेस्टोरेंट चिह्नित कर उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शहर के होटलों व रेस्टोरेंट की अब निगम के राजस्व अधिकारी (आरओ) जांच करेंगे। इससे पहले निगम के स्वास्थ्य अधिकारी (एचओ) ही होटलों व रेस्टोरेंट की जांच करते आए हैं।