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सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया मामले से जुड़ी पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज किया

वहीं इस मामले को उठाने वाले सतीश उइके को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया

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सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज बीएच लोया की मौत से जुड़े मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज़ कर दिया है. यह याचिका बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की तरफ से दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. इससे पहले भी अप्रैल महीने में मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा और न्यायधीश ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने स्वतंत्र जांच की मांग को ठुकरा दिया था. जज लोया की 2014 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. वे सोहराबुद्दीन शेख की मुठभेड़ से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे. इस केस में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह पर भी गंभीर आरोप हैं.

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वहीं दूसरी तरफ इस मामले से जुड़े वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सतीश उइके को नागपुर में क्राइम ब्रांच द्वारा हिरासत में लिए जाने की ख़बरें हैं. उइके को जज लोया से जुड़े मामले को प्रमुखता से उठाने के लिए जाना जाता है. सूत्रों के मुताबिक उइके को कई साल पहले के एक संपत्ति विवाद मामले में पूछताछ के लिए गिरफ़्तार किया गया है. हालांकि पुलिस ने इस तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई से इन्कार किया है. उइके के परिजनों का आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है.

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