नई दिल्ली : 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे मुकदमे की स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह 1984 में दिल्ली में हुए सिखों के नरसंहार का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ था। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर सज्जन कुमार को जमानत दी गई तो यह ‘न्याय का मजाक’ होगा क्योंकि 1984 दंगे के ऐसे ही मामले में मुकदमा चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा।