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रॉबर्ट वाड्रा को लंदन जाने की इजाजत नहीं: कोर्ट

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नई दिल्ली. सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा को विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे वाड्रा की अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाकर इलाज कराने की इजाजत दी। हालांकि, वे लंदन नहीं जा सकेंगे। वाड्रा ने 21 मई को याचिका दायर कर ट्यूमर के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपील की थी कि पासपोर्ट काेर्ट में जमा है और विदेश जाने के लिए पासपोर्ट लौटाया जाए। वाड्रा ने काेर्ट में सर गंगाराम अस्पताल का प्रमाण-पत्र दाखिल किया था, जिसमें उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर का जिक्र था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को रॉबर्ट वाड्रा से 9वीं बार पूछताछ हुई थी। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचीं थी। ईडी वाड्रा से जुड़ी अवैध संपत्तियों और लैंड डील केस की जांच कर रहा है। इसी साल फरवरी में वाड्रा और उनकी मां को पूछताछ के लिए बुलाया था। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि जांच एजेंसियां अब तक 11 बार बुलाकर उनसे 70 घंटे पूछताछ कर चुकी हैं। उन्होंने लिखा, ‘‘मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। जब तक मुझ पर लगे आरोप गलत साबित नहीं होते, जांच में सहयोग करता रहूंगा।’’

 

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