दा एंगल।
जयपुर।
जयपुर, जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के साथ-साथ अब प्रदेश के 15 यूआईटी के परिधीय क्षेत्र में कृषि भूमि पर भी स्कूल-अस्पताल और आवासीय योजना का निर्माण किया जा सकेगा। इसके लिए शासन ने नए नियम लागू करते हुए इनकी जमीन और सड़क से दूरी तय कर दी है। ये निर्माण नगरीय क्षेत्रों की परिधीय नियंत्रण पट्टी में आने वाले राजस्व गांवों की आबादी के अंतिम छोर से 500 मीटर की परिधि में किए जा सकेंगे।
अभी तक नगरों के परिधीय क्षेत्र में ऐसे निर्माण नहीं किए जा सकते थे। अब इस परिधि में होने वाले सभी निर्माणों पर भूमि रूपांतरण के लिए नए नियम लागू होंगे। मसलन, यदि इस क्षेत्र में डिस्पेंसरी का निर्माण करना है तो इसके लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 200 वर्गमीटर होना जरूरी है और सड़क से इसकी दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। इससे कम आकार होने पर नियमन नहीं हो सकेगा। यूडीएच के प्रमुख सचिव भास्कर सावंत ने परीधीय क्षेत्र में निर्माण संबंधी आदेश जारी किए।