दा एंगल।
जोधपुर।
अपराध करने वाले से बड़ा दोषी होता है अपराध सहने वाला। इसी कहावत के आधार पर जोधपुर न्यायालय ने एक फरमान जारी किया है। दहेज लेना तो कानूनी अपराध था ही पर अब जोधपुर की अदालत ने दहेज देने वाले पिता पर भी केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए है। पूरे प्रदेश में यह पहला मामला है जब अदालत ने दहेज देने वाले दुल्हन के पिता को आरोपी बनाया।
दरअसल जोधपुर शहर के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर एक लाख नगद दहेज के रूप में लेने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था। इस पर लड़की के ससुर ने लड़की के पिता पर दहेज देने का केस दर्ज कराने का आग्रह इस्तगासे के जरिये न्यायालय से किया। जिसके बाद अदालत ने दहेज देने का मामला दर्ज कर पुलिस को जांच के आदेश दिए है।
साल 2017 में रिटायर्ड फौजी रामलाल ने अपनी बेटी मनीषा का विवाह जेठमल प्रजापति के बेट कैलाश प्रजापति के साथ करवाया था। कैलाश नोएडा में एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। इसलिए विवाह के बाद मनीषा के पिता अपनी पुत्री को नोएडा छोड़ने गए थे लेकिन कैलाश प्रजापति ने उन्हें वहां से रवाना कर दिया था। मनीषा ने अपने पति पर आरोप लगाया कि विवाह के बाद से अभी तक उसके अपने पति कैलाश से किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है और मनीषा ने अपने ससुर पर भी आरोप लगाया है कि वह उसे बुरी नजरों से देखता था। मनीषा ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और ससुर पर छेड़छाड़ व बदनीयती का केस दर्ज करवाया है।