दा एंगल।
जयपुर।
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जयपुर की एडीजे-1 कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कथित रूप से राहुल पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट ने 11 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। स्वामी को 11 सितम्बर तक स्वयं हाजिर होकर तथा वकील के जरिए जवाब पेश करना होगा। दरअसल, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशील शर्मा की ओर से जयपुर की एसीजेएम अदालत नं. 12 मेट्रो सिटी में स्वामी के खिलाफ परिवाद पेश किया था। एसीएमएम-12 अदालत ने उनके परिवाद को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ एडीजे अदालत में शिकायत की गई थी। इस अपराधिक परिवाद में शर्मा ने सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत एक करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है।