नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री नेता पी. चिदंबरम की रिहाई की संभावना पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि ईडी चिदंबरम की औपचारिक गिरफ्तारी करके पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता। ये केस टू केस पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि हमने ईडी की केस डायरी को देखा है और हम उनके इस दावे से सहमत हैं कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हम ईडी की उस बात से सहमत हैं कि मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज दिए थे, परंतु हमने उन्हें नहीं देखा।