Home Crime जयपुर बम ब्लास्ट के 11 साल बाद चारों आरोपियों को सजा-ए-मौत

जयपुर बम ब्लास्ट के 11 साल बाद चारों आरोपियों को सजा-ए-मौत

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साल

द एंगल।

जयपुर।

2008 जयपुर सीरियल बम धमाके मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया है, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियां की धारा भी शामिल है। कोर्ट ने पकड़े गए पांच आरोपियों में से इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट कल दोषियों की सजा सुनाएगा।

विशेष कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला –

जयपुर बम धमाके में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में गिरफ्तार सभी 4 लोगों को कोर्ट ने दोषी माना है। इस ब्लास्ट में 80 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के करीब 11 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जयपुर बम ब्लास्ट में आज पांच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। विशेष कोर्ट के न्यायधीश अजय कुमार शर्मा ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों में से चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में सभी दोषी उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। जिनमे से यही तक तीन आरोपियों को पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है।

15 मिनट में हुए थे 8 धमाके –

सीरियल ब्लास्ट के बाद राजस्थान की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने आरोपियों की धर-पकड़ के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड़ (एटीएस) का गठन किया था। यह सीरियल धमाका सिर्फ 15 मिनट में 8 अलग-अलग जगहों पर हुए थे। पहला धमाका शाम 7 बजकर 10 मिनट पर चांदपोल हनुमान मंदिर के पास हुआ था। दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के नजदीक हुआ।

इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य जगहों पर धमाके हुए थे। बम धामाके के बाद राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर हाई कोर्ट ने बम धमाकों से जुड़े केस की सुनवाई करने के लिए विशेष कोर्ट बनाई गई थी।
इस मामले की सुनवाई पिछले महीने ही पूरी हो गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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