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नेवी में अब महिला अधिकारियों को भी मिलेगा स्थाई कमीशन

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द एंगल।

नई दिल्ली।

अब नेवी में भी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देते हुए इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया।

महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण- sc

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं भी पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ sail (नौकायन) कर सकती हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण है और यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।

स्थाई कमीशन मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे: केंद्र

इस मामले में केंद्र सरकार ने 11 मार्च को लोकसभा में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए वे तैयार हैं। साथ ही सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा पालन करेगी। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी।

हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे: केंद्र

रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा था कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाएगा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी तैनाती मिलनी चाहिए और पुरुष अधिकारियों की ही तरह उन्हें सैन्य कमान में भी तैनात किया जाना चाहिए।

महिलाओं के लिए स्थाई कमीशन का आदेश इन विभागों में होगा लागू

सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद अब महिला अधिकारियों को न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन का लाभ दिया जाएगा।

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