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राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकारी गहलोत सरकार की अपील, 31 अगस्त तक स्थगित हुए निगम चुनाव

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द एंगल।

जयपुर।

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में निगम चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित करने के आदेश दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग और राजस्थान सरकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और जस्टिस सतीश शर्मा की बैंच ने आज नगर निगम चुनाव 31 अगस्त तक स्थगित करने के आदेश दिए। इसके अलावा परिस्थितियों में बदलाव होने पर प्रार्थना पत्र दायर करने की भी छूट दी। एडवोकेट आर बी माथुर ने वीडियो कॉलिंग से आयोग का पक्ष रखा। आयोग ने चुनाव कराने के लिए 31 अगस्त 2020 तक समय बढ़ाने की अपील की थी।

पहले जून के पहले सप्ताह में होने थे चुनाव

इससे पहले प्रदेश में कोरोना वायरस के खौफ को देखते हुए जयपुर, जोधपुर व कोटा में नवगठित दो-दो निगमों में 5 अप्रैल को चुनाव होने वाले चुनाव जून माह के पहले सप्ताह तक स्थगित किए गए थे। ये आदेश जस्टिस संगीत राज लोढ़ा और मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए दिए थे। चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी। महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा था कि कोरोना के वैश्विक महामारी घोषित होने के बावजूद चुनाव कराने से लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। इस कारण इन्हें स्थगित किया जाए।

कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य ने जारी की है एडवाइजरी

राज्य सरकार सहित अन्य ने अपनी पीआईएल में कहा- केन्द्र व राज्य सरकार ने इस संक्रमित बीमारी को रोकने के लिए कई एडवाइजरी जारी की हैं। एक ही जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने व सामाजिक-धार्मिक आयोजनों पर भी रोक है। चुनाव आयोग केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में इलेक्शन फिलहाल स्थगित किए जाएं।

3 मई तक जारी है लॉकडाउन

बता दें देश और प्रदेश में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने कहा था कि लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में कुछ समय तक धारा 144 लागू रहेगी। यानि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होने की मनाही होगी। ऐसे में इलेक्शन करवाना पाना संभव नहीं होगा।

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