राजस्थान ।प्रदेश में अब किसी भी तरह के समारोह के दौरान सौ से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों को स्थानीय निकाय से मंजूरी लेनी होगी। यह मंजूरी तीन दिन पहले लेनी होगी। आयोजकों से कचरा निस्तारण की गारंटी ली जाएगी और निर्धारित यूजर चार्जेज भी वसूला जाएगा। स्वायत्त शासन के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेंस में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत ये आदेश दिए। इसके तहत अगर किसी भी संस्थान में रोजाना 100 किलो से अधिक कचरा निकलता है तो इसके निस्तारण के लिए उसे कम्पोस्ट मशीन लगानी होगी। महाजन ने निर्देश दिए कि विवाह स्थलों व अन्य समारोह स्थलों से यूजर चार्जेज प्रति समारोह निर्धारित करते हुए वसूल किया जाए।