राजस्थान ।प्रदेश में छोटे उद्योग लगाने से पहले कारोबारियों को शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं व राजस्व विभाग से एनओसी नहीं लेनी होगी। कारोबारी सिर्फ घोषणापत्र के जरिए तीन साल तक बिना एनओसी लिए कारोबार कर सकेंगे। इसके बाद 6 माह में विभागों से एनओसी लेनी होगी। उद्योग विभाग ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अध्यादेश- 2019 जारी किया। इस अध्यादेश के बाद कारोबारी के समय की बचत होगी। अध्यादेश में फिलहाल कई तरह के विरोधाभास भी हैं। अभीयह भी स्पष्ट नहीं है कि किस श्रेणी में कितनी छूट मिलेगी। मसलन श्रम व प्रदूषण से संबंधित एनओसी केंद्रीय कानून के दायरे में आती है। इनमें सरकार कितनी छूट देगी यह फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा। यदि कोई कारोबारी कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित कर रहा है तो उसे पहले भूमि का कनवर्जन करवाना होता है।