The Angle
जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने उपनिरीक्षक भर्ती (SI) परीक्षा 2021 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल से ज्यादा की छूट देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इस संबंध में अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गईं करीब एक दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया।
जस्टिस एसपी शर्मा ने की मामले में सुनवाई
आरपीएससी की ओर से इस मामले में मिर्ज़ा फैज़ल बेग और एजी विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की। एएजी ने कहा कि पुलिस नियम-1989 के नियम संख्या 11 के तहत पहले ही अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। आरपीएससी की ओर से कहा गया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के लिए सही समय पर विज्ञप्ति निकाली गई है। जस्टिस एसपी शर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया।
आरपीएससी ने कहा- अभ्यर्थियों को पहले ही नियमों के तहत दी जा रही 2 साल की छूट
गौरतलब है कि मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं में मांग की गई थी कि काफी लंबे समय बाद आरपीएससी की ओर से भर्ती जारी की गई है, इसलिए अभ्यर्थियों को तय नियमों के अतिरिक्त अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी जाए। लेकिन आरपीएससी ने मामले में पुलिस नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पहले ही अभ्यर्थियों को 2 साल की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।
कोर्ट ने खारिज कीं सभी याचिकाएं
आरपीएससी ने यह भी दलील दी कि अगर एकबार किसी भर्ती में इस तरह से तय नियमों के अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी गई, तो एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने आरपीएससी की ओर से दी गई इस दलील को सही ठहराया और कहा कि आरपीएससी पहले ही नियमों के तहत 2 साल की अतिरिक्त छूट दे चुका है और इसके अलावा अतिरिक्त छूट देने के लिए आरपीएससी बाध्य नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।