The angle
फरीदाबाद।
निकिता तोमर हत्याकांड मे आज फरीदाबार की फास्टट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसी के साथ दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था. तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था।
हालांकि निकिता के परिजन चाहते थे की दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। जबकि दोनों आरोपियों के वकील अनीस खान का कहना था की कोर्ट दुर्लभ मामलों में ही फांसी की सजा सुनाती है। वहीं मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही ली गई थी।
बंदूक के दम पर की थी निकिता को अगवा करने की कोशिश
गौरतलब है की 26 अक्टूबर 2020 की शाम जब निकिता परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर बंदूक के दम पर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की। इस दौरान निकिता की मौत हो गई।
तौसीफ ने निकिता पर बनाया था शादी का दबाव
परिवार की तरफ से यह भी बताया गया कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। उसने तोमर से जबरदस्ती दोस्ती भी करनी चाही,निकिता के मना करने पर तौसीफ ने उसको गोली मार दी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान निकिता की मौत हो गई थी। दिनदहाड़े अंजाम दी गई यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करके तौसीफ व रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन ने तौसीफ को हथियार उपलब्ध कराया था।