राजस्थान। टोल प्लाजाओं पर लगे वे-ब्रिज पर अधिक वजन बताने के आधार पर परिवहन विभाग ने सीज किए वाहनों के खाते अब वाहन मालिक छूट के साथ 31 मार्च तक खुलवा सकते हैं। विभाग ने यह छूट पहले 31 जनवरी तक दे रखी थी। इसके बाद इस आदेश को अब 31 मार्च तक लागू कर दिया है। आदेश के तहत एक कैलेंडर माह में अधिकतम 3 बार तक ओवरलोड संचालित होने पर 18 दषमलव 5 टन तक के सकल भार वाले ट्रक का एक मुश्त 6 हजार, 18 दषमलव 5 टन से अधिक सकल भार को 10 हजार एक मुश्त देने होंगे। वहीं एक कैलेन्डर महीने में 3 बार से अधिक ओवरलोड संचालित होने पर क्रमशः 9 हजार और 15 हजार एक मुश्त देने होंगे। यह छूट 31 दिसंबर 2018 तक दर्ज मामलों में केवल टोल नाकों और खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर मिलेगी।