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जल्द जारी होंगे जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ते निलंबन के आदेश, अभियोजन की मिली स्वीकृति

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जल्द जारी होंगे जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ते निलंबन के आदेश, अभियोजन की मिली स्वीकृति

The Angle

जयपुर।

भजनलाल सरकार ने हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अभियोजन स्वीकृति की फाइल पर साइन करने के बाद विभाग ने भी महापौर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए। इसे लेकर मंत्री खर्रा ने कहा कि एसीबी जैसे ही न्यायालय में चालान पेश करेगी और उसकी सूचना विभाग को मिलने के तुरंत बाद मुनेश गुर्जर को उनके पद से निलंबित कर हटा दिया जाएगा। चूंकि मेयर का पद ओबीसी महिला आरक्षित है. इस वर्ग से आने वाली किसी भी पार्षद को सरकार अस्थाई रूप से 60 दिन के लिए मेयर का कार्य भार देने के आदेश जारी करेगी।

मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की मिली स्वीकृति

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के पत्र के 4 महीने बाद राजस्थान सरकार ने मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ राज्य अभियोजन स्वीकृति दी है। मामला पट्टे जारी करने के बदले 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का है। दरअसल एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। इसमें 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों, नारायण सिंह और अनिल दुबे को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान सुशील गुर्जर के घर से पट्टे की संबंधित फाइलें और 41 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। साथ ही दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8.95 लाख रुपए मिले थे।

महापौर पद पर चुनाव होगा या नहीं, निर्वाचन आयोग करेगा तय- यूडीएच मंत्री

मंत्री खर्रा ने कहा कि कायदे से तो जिस दिन मेयर के खिलाफ अभियोजन की बात चली, उन्हें पद त्याग कर देना चाहिए था। अब उन्होंने नहीं किया तो उन्हें सरकारी आदेश से हटा दिया जाएगा। आगे महापौर पद पर चुनाव होगा या नहीं ये राज्य निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकाल पूरा होने के बाद ही निगम को एक करने से संबंधित जवाब सुस्पष्ट रूप से मिल जाएगा।

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