चारा घोटाले के चार मामलों के दोषी लालू प्रसाद यादव जेल-अस्पताल में रहेंगे, या फिर अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव प्रचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उनकी जमानत पर फैसला होगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू की जमानत याचिका के मामले में जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआइ की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि राजनीति कर रहे हैं। एजेंसी की ओर से लालू को बेल नहीं देने की मांग की गई है।
सीबीआइ ने राजद प्रमुख की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि लालू बीमारी के आधार पर जमानत मांग रहे हैं ताकि उसकी आड़ में चुनाव में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकें। मालूम हो कि करोड़ों रुपये के चारा घोटाला से संबंधित तीन मामलों में राजद सुप्रीमो ने जमानत के लिए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।