नई दिल्ली : बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से दायर अवमानना याचिका के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया है। नए हलफनामे में भी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर खेद ही जताया है, माफी नहीं मांगी है। नए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई में कोर्ट को घसीटने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मीनाक्षी लेखी पर अवमानना याचिका के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच के सामने पेश हुए राहुल गांधी के वकील सुनील फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें अवमानना नोटिस का जवाब देने की इजाजत दी जाए। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने राहुल गांधी के वकील को काउंटर ऐफिडेविट दाखिल करने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया था।