सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चैकीदार चोर है बयान पर आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष के खेद जताने के तरीके पर काफी नाराजगी जताई और उन्हें फटकारा। कोर्ट ने पूछा कि क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है। इसके बाद राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांगी। गौरतलब है कि राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने अवमानना की याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष को फटकारते हुए उनके वकील से कहा कि ब्रैकिट में खेद जताने का क्या मतलब है। राहुल ने अपने दूसरे हलफनामे में खेद शब्द को ब्रैकिट में लिखा था। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी बयान देते हैं और अब उसका बचाव कर रहे हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, आपने जो कहा, हमने वह कहां कहा था। सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं।