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केन्द्र सरकार ने जारी किए रेड ग्रीन और आरेंज जोन की सूची, ग्रीन जोन को 3 मईके बाद मिल सकती है राहत

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दा एंगल।
नई दिल्ली।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने पहले 21 दिन का लाॅकडाउन किया था। इस लाॅकडाउन से काफी हद तक देश ने कोरोना पाॅजिटिव की संख्या को रोकने में सफलता हासिल की थी। लेकिन कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके बाद सरकार ने 19 दिन का लाॅकडाउन घोषित किया था। दूसरे चरण के दौरान ही ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानों को खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी व औद्योगिक गतिविधियों को कड़ी शर्तों के साथ इजाजत दे दी थी। अब केंद्र ने संकेत दिए हैं 4 मई से ग्रीन जोन्स में छूट का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, लॉकडाउन के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सामान्य जनजीवन का हिस्सा रहने वाले हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बांटा तीन हिस्सों में

इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तीन मई के बाद जिलों को अलग-अलग जोन के हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश के कई जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटे हुए हैं। हालांकि इस बार उनके पैमानों को बदला गया है। मंत्रालय ने कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और परीक्षणों के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की है। जिसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और वहां किस तरह की सख्ती बरती जाएगी।

40 फीसदी कोरोना मुक्त

गौतलब हे कि देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा सकता है। केंद्र एक दो दिन में इस पर फैसला ले सकता है लेकिन संबंधित राज्यों में आखिरी फैसला वहां की सरकारों पर निर्भर होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के नौ, मध्य प्रदेश के नौ, राजस्थान के आठ जिले रेड जोन में शामिल हैं। ग्रीन जोन्स में 4 मई से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, रिपेयरिंग शॉप्स, कपड़ों की दुकानें, रेस्तरां, हेयर कटिंग सैलून जैसी सेवाओं को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि, इन दुकानों पर भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा।

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