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कांकाणी हिरण शिकार मामलाः सलमान खान की ट्रांसफर पिटिशन पर होने वाली सुनवाई टली

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The Angle
जोधपुर।
काले हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान की ट्रांसफर पिटिशन पर होने वाली सुनवाई टल गई है। समय के अभाव के चलते यह सुनवाई टली और अब 27 अप्रैल को दोबारा इस पर सुनवाई होगी। सलमान की ओर से कांकाणी हिरण शिकार, आर्म्स एक्ट मामले में राज्य सरकार की अपील और अन्य लम्बित मामलों को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानन्तरित करने की अपील की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में समय अभाव के चलते सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सलमान खान की ओर से इस मामले में अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत अपना पक्ष रखेंगे।

हिरण शिकार मामले में तीन अपीलें थी विचाराधीन

बता दे राजस्थान सरकार ने निचली अदालतों में विचाराधीन तीन अपीलों पर अंतरिम आदेश जारी किया था की तीनों अपीलों पर सुनवाई स्थगित रहेगी। इन तीनों अपीलों का संबंध एक ही केस से है। जिनमें से एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ पेश की गई थी। वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई थी। वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई थी।

इस मामले में एक अपील राजस्थान सरकार की ओर से पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, दुष्यंत सिंह के खिलाफ पेश की गई थी। क्योंकि मामले में सलमान को पांच साल की और बाकियों को रिहा कर दिया गया था

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