दा एंगल
नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते लॉकडाउन पार्ट-टू का ऐलान किया। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में 20 अप्रैल के बाद छूट दी जा सकती है मगर सख्ती बरती जाती रहेगी। पीएम मोदी ने वर्तमान हालात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।
सरकार ने जारी की नई गाइड लाइंस के अनुसार फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे। यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।
इसके साथ ही सरकार की गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
खेती से जुड़े काम जारी रहेंगे
सरकार की गाइड लाइंस में कहा गया है कि खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
परिवहन पर 3 मई तक रोक
इसके साथ ही परिवहन के सभी साधनों को 3 मई तक के लिए रोक दिया गया है। इसके साथ ही हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक रहेगी इसके साथ ही मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक लगा दी है। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही इसकी इजाजत होगी। इसके साथ ही सरकार की नई गाइडलाइंस में सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग संटेर, ट्रेनिंग सेंटर को 3 मई तक बंद कर दिया गया है इसके साथ ही सिनेमा हॉल और सभी धार्मिक स्थल को बंद कर दिया गया है।