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पंजाब में ड्रग मामले में अकाली नेता मजीठिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

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THE ANGLE
चंडीगढ़।
शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री 46 वर्षीय बिक्रम सिंह मजीठिया को आज पंजाब पुलिस द्वारा 20 दिसंबर को मोहाली में उनके खिलाफ दर्ज किए गए ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली है। यह आदेश न्यायमूर्ति लिसा गिल की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पारित किया था। विस्तृत आदेश का अब भी इंतजार है। हालांकि, मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है और पुलिस से कहा गया है कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें गिरफ्तार न करें।

पंजाब के अकाली दल के नेता पर पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

मजीठिया पर पंजाब पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।जिसमें धारा 25 (परिसर की अनुमति के लिए सजा), 27 (ए) (जो कोई भी मादक दवाओं से संबंधित किसी भी गतिविधि का वित्तपोषण कर रहा है) और 29 (अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का पक्ष) शामिल हैं।वहीं, मजीठिया के ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। 24 दिसंबर को मोहाली की एक अदालत ने मजीठिया की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में प्राथमिकी को “चुनावी स्टंट” करार दिया गया था और आरोप लगाया था कि सरकार ने इस प्राथमिकी को दर्ज करने के लिए तीन महीने में तीन पंजाब पुलिस प्रमुखों को बदल दिया है।

उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर ‘तीव्र नफरत’ दिखाने का आरोप

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी तीन विभागीय प्रमुखों को बदलते देखा है। याचिका में पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर ‘अनुचित प्रचार’ करने और उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर मजीठिया के प्रति ‘तीव्र नफरत’ दिखाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि एसटीएफ की रिपोर्ट, जो प्राथमिकी का आधार है, को या तो हटा दिया गया या राज्य सरकार की समिति की बाद की रिपोर्ट में मिला दिया जाए। मादक द्रव्यों के पंजीकृत सभी मामलों में, कुछ अभियुक्तों को बरी कर दिए जाने और अन्य को दोषसिद्धि के साथ विचारण समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी ने याचिकाकर्ता का कोई संदर्भ नहीं दिया।

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