The Angle
जयपुर।
रीट लेवल-2 की परीक्षा को गहलोत सरकार पहले ही रद्द करने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन लेवल-1 में नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग ने लेवल वन के 15,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों की न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल के आधार पर लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे में अब सोमवार को जिला परिषद सीईओ काउंसिलिंग के लिए अपडेट लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे। इसके बाद 23 मई तक काउंसलिंग के बाद स्कूलों का विकल्प भरवाकर 25 मई तक पोस्टिंग आर्डर जारी किया जाएंगे।
शिक्षा विभाग 25 मई को जारी करेगा पदस्थापन आदेश
बता दें 6 से 13 मई तक 15,500 पदों के लिए जिला परिषद की देखरेख में न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल अपडेशन लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसके आधार पर 13 से 15 मई तक न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल के आधार पर काउंसलिंग और पोस्टिंग के लिए अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। अब 16 मई को जिला परिषद सीईओ काउंसिलिंग के लिए अपडेट लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे। वहीं 18 मई को शिक्षा विभाग की ओर से शाला दर्पण पोर्टल पर जिले की लॉगिन पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी।
19 मई को शिक्षा विभाग की ओर से अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की जाएगी। 23 मई तक सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से काउंसलिंग के बाद स्कूलों का विकल्प भरवा कर स्कूल का आवंटन किया जाएगा। 25 मई को शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्थापना समिति से अनुमोदन के बाद पदस्थापन आदेश जारी होगा।
17 अप्रैल को जारी की गई थी रीट लेवल-1 की फाइनल कट ऑफ
गौरतलब है कि रीट लेवल-1 में लिखित परीक्षा पास करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को 15,500 टीचर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 17 अप्रैल को फाइनल कट ऑफ जारी की थी। इसके तहत नॉन टीएसपी में जनरल वर्ग में पुरुष और महिला को 133 अंक पर नियुक्ति मिल जाएगी। वहीं OBC महिला और पुरुष में 2 अंक कम यानी 131 अंक पर नियुक्ति मिलेगी। SC में 125, ST में 117 कटऑफ रही है। 27 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने जिला आवंटन सूची जारी की थी। वहीं अब विभाग ने पोस्टिंग कैलेंडर जारी कर दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी को सबूत सौंपने के दिए आदेश
वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए लेवल-1 के 15,500 पदों पर होने वाली नियुक्तियों को याचिकाओं में होने वाले फैसले के अधीन रखा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि जांच के संबंध में अगर उनके पास कोई सबूत हैं, तो वे उसे जांच अधिकारी को दें। कोर्ट ने जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि वे 26 मई तक जांच पूरी कर कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें।