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Unnav rape case: देर से ही सही कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सजा

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दा एंगल।

नई दिल्ली।

उन्नाव रेप केस के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए हैं। इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। ये 5 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए है। तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है।

इस मामले में दिन प्रतिदिन दिन (डे टू डे हेयरिंग) सुनवाई होनी है। इसके अलावा पीड़िता को एम्स में भर्ती करने को लेकर परिवार की राय मांगी गई है।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो पीड़ित परिवार को ₹25 लाख का मुआवजा दे। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को CRPF सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था।साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर रेप पीड़िता चाहे तो हम उसे इलाज के लिए लखनऊ से दिल्‍ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दे सकते हैं।

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