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आरएएस भर्ती 2018 को लेकर राजस्थान हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने से हटाई रोक

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दा एंगल।
जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। राजस्थान सरकार और आरपीएससी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस अशोक गौड़ की एकलपीठ ने ये आदेश दिये हैं.

हाईकोर्ट के आदेश से अब आरएएस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि सुरज्ञानसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।

ओबीसी की कट आफ रही थी ज्यादा

आरएएस व अधीनस्थ सेवा के 1080 पदों की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 76.06 और ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 99.33 रही थी. ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं के अंक सामान्य वर्ग से अधिक होने के बावजूद ओबीसी की कट ऑफ कम रही थी.

आरपीएससी ने उन्हें ओबीसी में मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया था. जिसे राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने एक दिसंबर 2018 को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने और भर्ती प्रक्रिया जारी रखने पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग से अधिक अंक वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिये थे।

राजस्थान हाइकोर्ट ने हटाई रोक

लंबे समय तक आरएएस भर्ती के मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक के चलते हाल ही में 10 जून को राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया. सरकार ने भर्ती के नियम 15 में बदलाव करते हुए मेरिट अधिक होने पर अभ्यर्थियों को पात्र मानने का फैसला लिया. सरकार ने अपने नियम को 2013 से 2018 तक की भर्तियो पर लागू किया है. ऐसे में हाईकोर्ट में दायर कि गयी सभी याचिकाए सारहीन होने के चलते निस्तारित की गयी।

नए नियमों के मुताबिक उक्त मापदंड के हिसाब से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो उन आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए ढील दी जा सकेगी, जिससे कि मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की समुचित संख्या मिल सकेगी।

यह संशोधन प्री आरएएस की परीक्षा को यूपीएससी पैटर्न पर करने के लिए बनाई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया है। पिछले साल सरकार ने कमिटी बनाई थी. कमेटी में आईएएस आशीष मोदी, केके शर्मा, आरएएस जयसिंह शामिल थे. कमेटी ने यूपीएससी पैटर्न का अध्ययन किया. उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने नियमों में संशोधन किया है।

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