The Angle
जयपुर।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सीएम गहलोत के खिलाफ दर्ज करवाए गए कथित मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम गहलोत पिछली बार की ही तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा लंबे समय तक जिरह की।
केंद्रीय मंत्री के वकील बोले- हर तारीख पर पेश हुए आरोपी, 256 के तहत याचिका औचित्यहीन
कार्रवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने कहा कि कोर्ट द्वारा जारी पहले समन पर आरोपी कोर्ट में पेश हुए हैं। उसके बाद आरोपी सभी तारीख पर कोर्ट में पेश हुए है, ऐसे में अब आरोपी की 256 के तहत दाखिल याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। शेखावत के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि अगर समन के आदेश पर आरोपी पेश होता है, तो वह बाद में खुद को आरोप मुक्त करने की मांग नहीं कर सकता है। आरोपी 2 तारीख पर कोर्ट में पेश होने के बाद सुनवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, मामले में ट्रायल शुरू करने में अशोक गहलोत के वकीलों की तरफ से देरी की गई।
सीएम गहलोत की याचिका पर 19 सितंबर को होगा फैसला
इस पर सीएम गहलोत के वकील ने कहा कि 256 के तहत दाखिल की गई याचिका का अदालत को परीक्षण करने का अधिकार है। गहलोत के अधिवक्ता ने कहा कि सिर्फ वकीलों और आरोपी के पेश होने से वजह से शिकायतकर्ता यह नहीं कह सकता कि मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। बता दें सीएम अशोक गहलोत ने 256 के तहत याचिका दाखिल कर शिकायतकर्ता शेखावत के पेश नहीं होने पर आरोपी अशोक गहलोत को आरोप मुक्त करने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने मामले में आगामी 19 सितंबर को सुनवाई करते हुए सीएम गहलोत की याचिका पर फैसला सुनाने की बात कही।