The Angle
दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कथित मानहानि मामले में सीएम गहलोत की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिका पर बहस करते हुए सीएम गहलोत के वकील ने अदालत से कहा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत का कहना है कि सीएम गहलोत पर मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि उन पर संबंधित मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। साथ ही कहा कि मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें भी केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं है, इसी तरह एसओजी ने मामले की पड़ताल के बाद जो चार्जशीट तैयार की, उसमें भी शेखावत का नाम नहीं है। यही नहीं केंद्रीय मंत्री को मामले में एक बार भी समन जारी नहीं किया गया है।
सीएम गहलोत ने जिस बयान में केंद्रीय मंत्री को मुल्जिम ठहराया वो एसओजी की रिपोर्ट पर आधारित
इसके बाद भी सीएम गहलोत ने अपने बयान में केंद्रीय मंत्री को मुल्जिम ठहराया। मुख्यमंत्री के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, जिसे उन्होंने बाद में राजस्थान विधानसभा में भी दोहराया, वो एसओजी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर था और राज्य के गृह मंत्री के रूप में आधिकारिक क्षमता के तहत दिया गया था।
14 अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई
इस पर केंद्रीय मंत्री के वकील ने दावा किया कि मामले से संबंधित केस डायरी में छेड़छाड़ की गई है। इससे पहले सीएम गहलोत पक्ष के वकील ने अपनी जिरह पूरी की। वहीं कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 14 अक्टूबर दी है। ऐसे में अगली तारीख पर अब शेखावत के वकील अपना पक्ष पेश करेंगे। तब तक मुख्यमंत्री को मामले में मिली हुई अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।