The Angle
जयपुर/दिल्ली।
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दर्ज करवाए गए मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत आज भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। कोर्ट में गहलोत की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करके कहा गया कि मामले में शिकायतकर्ता तीन पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस मामले से बरी किया जाए।
सीएम गहलोत के वकील ने गजेंद्र सिंह के कोर्ट में पेश नहीं रहने पर जताई आपत्ति
इसे लेकर उनके वकीलों ने अन्य अदालतों के फैसले भी कोर्ट के सामने रखे। उन्होंने कहा कि मानहानि के केस में शिकायकर्ता का भी उपस्थित रहना जरूरी है। गजेन्द्र सिंह ने कोर्ट में हाजिरी माफी भी नहीं लगा रखी हैं। वहीं लगातार 3 पेशियों से वे कोर्ट में उपस्थित भी नहीं हो रहे हैं। गहलोत के प्रार्थना पत्र पर अदालत 6 सितम्बर को सुनवाई करेगी। दरअसल केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया था। जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था।
रिवीजन कोर्ट ने सीएम गहलोत वीसी जरिए पेश होने की दी थी छूट
इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल की थी। उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी। रिवीजन कोर्ट में सीएम गहलोत को केवल वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी थी। इसके बाद से गहलोत 3 बार कोर्ट में वीसी के जरिए पेश हो चुके हैं। आज मामले में शिकायतर्ता गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से डॉक्यूमेंट्स और सीडी गहलोत पक्ष को दी गई। अब 6 सितम्बर को मामले की सुनवाई होगी।
एसओजी से मिली शिकायत में गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम
बता दें रिवीज़न कोर्ट में 1 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीएम अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि उनके पास गृह विभाग भी है। गृहमंत्री होने के नाते एसओजी उन्हें रिपोर्ट करती है। एसओजी ने केस को लेकर जो उन्हें जानकारी दी। उसे सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया के साथ साझा किया। एसओजी को मिली शिकायत में गजेन्द्र सिंह के परिवार का नाम भी है। वहीं गजेन्द्र सिंह शेखावत के अधिवक्ताओं ने बहस करते हुए कहा था कि हमारा किसी भी शिकायत में नाम नहीं था। मानहानि का केस दर्ज होने के बाद एसओजी द्वारा इस मामलें में कथित तथ्य जुटाए गए।