The Angle
जयपुर।
राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ ने चेक बाउन्स के एक मामले में सुनवाई करते हुए सजा स्थगित करने का फैसला सुनाया है। मामला उदयपुर का है जहां 99 लाख 98 हजार रुपए की राशि का चेक से भुगतान नहीं किए जाने पर नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट (एनआई) कोर्ट ने आरोपित को 6 महीने का कारावास और 1 करोड़ पच्चीस लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया था। परिवादी भगवत सिंह की शिकायत पर अदालत ने आरोपी हरक चंद बंसल के खिलाफ ये सजा सुनाई थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपित की सजा को किया स्थगित
इसके बदले में आरोपित हरक चंद बंसल ने सत्र न्यायालय में अपील की थी। निचली अदालत भी ने एनआई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा था। बाद में इस मामले में उच्च न्यायालय ने सुनवाई कर आरोपित की सजा को निलंबित कर दिया। आरोपित के अधिवक्ता हर्ष टिक्कू ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि परिवादी भगवत सिंह एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और वह अपनी इतनी आय का स्रोत न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं कर सका। अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय सुनाया।