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दिल्ली सरकार ने इस बार भी पटाखों पर लगाया बैन

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द एंगल

दिल्ली.

दिल्ली सरकार ने पटाखों को बैन करने पर बड़ा फैसला लिया है। इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री, डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी दी है।

मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर दी जानकारी

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दि है।

पिछले साल भी पटाखों पर लगाया था प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पटाखा जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली सरकार ने “पटाखे नहीं दिए जलाओ”  अभियान भी शुरू किया था। पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

गौरतलब है कि दिवाली में पटाखों के कारण प्रदूषण होता है। जिसके कारण सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। इतना ही नहीं प्रदूषण के कारण राजधानी की हवा भी जहरीली हो जाती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन लगा दिया है।

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