The Angle
दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दर्ज करवाए गए सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत को दी गई वीसी के जरिए पेश होने की छूट को बरकरार रखा। अब मामले में अगली सुनवाई आगामी 21 अगस्त को होगी। इस दौरान भी मुख्यमंत्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश होंगे।
सीएम गहलोत को वीसी के जरिए पेश होने की छूट को कोर्ट ने रखा बरकरार
दरअसल इस मामले पर मूल रूप से एएसजे एमके नागपाल सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन आज वे अवकाश पर थे। ऐसे में स्पेशल जज विकास ढुल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री की याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई के लिए 16 सितंबर को सुबह साढ़े 10 बजे का समय दिया गया है। पिछली सुनवाई में एएसजे एमके नागपाल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएम गहलोत को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होने की छूट दी थी, जिसे आज स्पेशल जज विकास ढुल ने भी बरकरार रखा। इसके साथ ही एएसजे एमके नागपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत को बेल बॉन्ड भरने से भी छूट दी थी।
केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील ने मुख्यमंत्री के वीसी से पेश होने की छूट मांगने पर जताई आपत्ति
इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से वकील विकास पावा कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री के जज ने सीएम गहलोत ने अगली सुनवाई में भी वीसी के जरिए पेश होने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया। इस पर सीएम गहलोत के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा कि मामले की सुनवाई करने वाले जज एमके नागपाल छुट्टी पर हैं, ऐसे में कोर्ट से अपील है कि उनके पहले के आदेश को ही बरकरार रखा जाए। इस पर स्पेशल जज विकास ढुल ने मामले की सुनवाई की अगली ताऱीख 16 सितंबर 2023 सुबह साढ़े 10 बजे देते हुए मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई में भी वीसी के जरिए पेश होने की छूट को बरकरार रखा।