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फोन टैपिंग मामले में CM OSD लोकेश शर्मा को राहत बरकरार

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फोन टैपिंग मामले में CM OSD लोकेश शर्मा को राहत बरकरार

The Angle

दिल्ली।

फोन टैपिंग प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को दी इस राहत को आगे भी जारी रखा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामला को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और जस्टिस विकास महाजन को मामले में सुनवाई करनी थी। लेकिन जज के अवकाश पर होने के चलते मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी और मामले की सुनवाई अगली तारीख तक टल गई। कोर्ट ने मामले में अगले साल 7 फरवरी की तारीख दी है। ऐसे में अगली सुनवाई तक दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से लोकेश शर्मा को दी गई राहत 7 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी राहत को रखा था बरकरार

बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी लोकेश शर्मा को मिली राहत को बरकरार रखते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक को जारी रखा था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने फिर से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी और कहा था कि कि राजस्थान सरकार की सरकारी मशीनरी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। वहीं सीएम ओएसडी की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से अपील की थी कि मामले को राजस्थान में स्थानांतरित किया जाए।

लोकेश शर्मा ने साल 2020 में सरकार अस्थिर करने की साजिश से जुड़े ऑडियो किए थे सार्वजनिक

गौरतलब है कि लोकेश शर्मा ने साल 2020 में कुछ ऑडियो टेप सार्वजनिक किए थे, जिन्हें लेकर सीएम ओएसडी का कहना था कि उनमें राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा था कि ये ऑडियो टेप उन्हें सोशल मीडिया पर मिले थे, जिन्हें प्रदेश की जनता के हित में देखते हुए उन्होंने मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया था। इस टेप में जिन लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की होने का दावा किया था। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत के विशेषाधिकारी को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत निरंतर बरकरार है।

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