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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कथित मानहानि मामले में 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कथित मानहानि मामले में 20 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

The Angle

दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अर्जी पर दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।

मुख्यमंत्री गहलोत के वकील बोले- अगर कोई बयान सच और ऑन रिकॉर्ड, तो नहीं बनता मानहानि मामला

एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में सुनवाई के दौरान सीएम गहलोत की तरफ से पेश अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि अगर कोई बयान सच है और ऑन रिकार्ड है, तो ऐसे मामलों में मानहानि का मामला नहीं बनता है। उनके मुवक्किल‌ का संजीवनी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। गुप्ता ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि शिकायतकर्ता ही आरोपी है। अब हम कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता ही आरोपी है क्योंकि उन्होंने इस केस से जुड़े दस्तावेज इस कोर्ट से छिपाए हैं।

अब 20 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

गहलोत के वकील रमेश गुप्ता ने सीआरपीसी 251 की अर्जी पर अपनी बहस पूरी की। अगली सुनवाई में शेखावत की तरफ से पेश अधिवक्ता विकास पाहवा अपना पक्ष रखेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। बता दें सीआरपीसी 91 व 251 के तहत राजस्थान के सीएम गहलोत ने अर्जी दी है। अर्जी में हाई कोर्ट में लंबित मामले से जुड़े दस्तावेजों की मांग की है।

पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को सीएम के खिलाफ आदेश पारित करने पर लगाई थी रोक

पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आदेश पारित करने पर रोक लगाई थी। यह मामला संजीवनी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा हजारों निवेशकों को लगभग 900 करोड़ रुपए का चूना लगाने से संबंधित है।

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