The Angle
दिल्ली/जयपुर।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि के मामले में समन जारी किया है। ये मुकदमा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्यमंत्री गहलोत को समन जारी किया है। समन के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत को 7 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। अशोक गहलोत ने घोटाले में शेखावत के माता-पिता, पत्नी और साले की संलिप्तता की बात भी कही थी। अशोक गहलोत ने कहा था कि शेखावत ने घोटाले का पैसा दूसरे देशों में लगा रखा है। इसके बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
सीएम गहलोत को कोर्ट ने आज जारी किया समन, 7 अगस्त को पेश होने को कहा
एमपी एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा था कि कोर्ट तय करेगा कि समन जारी किया जाए या नहीं। इसके बाद आज उन्हें कोर्ट ने समन जारी कर दिया। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में शेखावत के वकील ने कहा था कि अदालत ने मामले की जांच का निर्देश दिया था। जांच में संकेत मिले हैं कि अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए आरोप झूठे हैं। वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच से जुड़े दस्तावेज को अपने पास नहीं मंगा सकते हैं।
शेखावत के वकील बोले- मुख्यमंत्री के पास जांच के बारे में खुलासा करने का अधिकार नहीं
शेखावत की ओर से दलील दी गई कि सरकार के पास जांच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं होता है। सीएम गहलोत लंबित जांच के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जांच पर किसका कंट्रोल है ? केंद्रीय मंत्री के वकील का कहना है कि मुख्यमंत्री इस तरह से लंबित जांच के बारे में कोई खुलासा नहीं कर सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। राउज ऐवेन्यू स्थित कोर्ट ने दलील सुनने के बाद मानहानि मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा।